आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही हर तरह का आर्थिक लेन-देन भी रुक जाएगा। इस संबंध में आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को कई बार चेतावनी भी जारी की है। इसलिए पैन कार्ड धारकों को इसे तुरंत आधार से लिंक कर लेना चाहिए।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार संख्या से लिंक कर लेना चाहिए। आयकर विभाग ने कहा है कि यदि पैन कार्ड धारक ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2023 से PAN कार्ड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-139AA के तहत निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब है कि उस पैन कार्ड का दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
PAN Card Link With Aadhaar से लिंक कराने के लिए देना होगा लेट फीस
1 जुलाई 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में वसूले जा रहे हैं।
क्या होगा अगर PAN Card Link With Aadhar से लिंक नहीं है?
- अगर आप 31 मार्च 203 की समय सीमा के भीतर PAN Card- Aadhar को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन रद्द किया जा सकता है।
- यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ITR या बैंक खाते खोलने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए PAN का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- PAN रद्द होने पर सभी तरह के वित्तीय लेनदेन को भी रोका जा सकता है।
- Income Tax एक्ट 1961 के Section 272बी के मुताबिक Cancel PAN का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
NRI के लिए क्या शर्तें हैं
अगर आप NRI हैं तो आपको पैन को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वित्तीय लेन-देन के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसे NRI आवेदन कर सकते हैं।
PAN Card Link With Aadhar को कैसे लिंक करें।
- PAN Card धारक सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें। यहां पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगी।
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें।
- वेबसाइट पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करें।
- अब अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
- जैसे ही आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, आधार कार्ड को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करें।
- अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
- इसके बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
- पैन-आधार लिंक करते समय ध्यान रखें ये 5 बातें
SMS भेजकर और PAN Service Center के माध्यम से लिंक करें।
ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अल्फ़ान्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या को 12 अंकों के आधार से ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दोनों को लिंक करने के लिए आप एक फॉर्मेट UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 or 56161 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं।
अगर आपको पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने में कोई समस्या आ रही है तो वो लोग एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों से इसे ऑफलाइन लिंक करा सकते हैं।
Q.1 SMS भेजकर और PAN Service Center के माध्यम से लिंक करें।
Ans:- ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अल्फ़ान्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या को 12 अंकों के आधार से ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दोनों को लिंक करने के लिए आप एक फॉर्मेट UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 or 56161 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं।
Q.2 PAN Card – Aadhar से लिंक कैसे करें।
Ans:- PAN Card धारक सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।