Pan – Aadhar Link :- सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिलेगा। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी।
Aadhaar-PAN Link Last Date Extension Latest News 2023 कयास लगाए जा रहे हैं कि पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा इस बार भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है। लेकिन संभव है कि देश के नागरिकों को आधार लिंकिंग के लिए समय दिया जाए।
आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में जानकारी ट्विटर के जरिए भी साझा की गई है। ट्वीट में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है, जो आपके किसी भी आर्थिक काम के लिए बेहद जरूरी है।
Pan – Aadhaar Link नहीं होने पर क्या होता है?
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक (Link PAN with Aadhaar) करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2023 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। उनका पैन आयकर रिटर्न भरने, कानून के तहत रिफंड पाने के लिए चालू हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप निष्क्रिय पैन के माध्यम से आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किया जाएगा। लंबित रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद लंबित प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। और आपकी कर कटौती भी उच्च दर पर होगी।
ये भी पढ़ें : – SSC GD Physical Postponed 2023
Pan Card 30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
अगर आप पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आज के समय में बैंक खाता खुलवाने से लेकर जमीन-जायदाद या अन्य कोई भी डील पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसलिए भले ही समय सीमा बढ़ा दी गई हो, लेकिन अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इस काम को जल्द से जल्द कर लेना ही समझदारी है।
Pan Card बंद कार्ड का इस्तेमाल भारी पड़ेगा।
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसे किसी वित्तीय कार्य के लिए दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।
Pan – Aadhaar Link की Date बढ़ सकती है।
दरअसल, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसे 30 जून तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, लिंकिंग फाइन के साथ ही होगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। यानी 30 जून तक आप ठीक उसी तरह से लिंकिंग करवा सकेंगे, जैसे अभी करा रहे हैं। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक अब लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
FAQS
Q.1 क्या होगा अगर पैन आधार से लिंक नहीं है?
Ans:- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। किसी भी गैर-अनुपालन का अर्थ होगा कि 1 अप्रैल, 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
Q.2 आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?
Ans:- पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने की तिथि अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।